सेवा में, 2 सितम्बर, 2013
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली ।
विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-देहलीगेट में एक युवती के साथ सामुहिक बलात्कार, थाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराने व मेडिकल रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने के सन्दर्भ में ।
महोदय,
आपको अवगत कराना चाहते है कि उत्तर प्रदेश में जिला-अलीगढ़, थाना-देहलीगेट गली नम्बर-4 तेलीपाडा शाहजमाल की निवासिनी फरजाना उम्र-34 वर्ष पत्नी-कारीजीशान के साथ कुछ दबंग युवक अब्दुल मजीद पुत्र-हफीज, अब्दुल कलाम उर्फ भुरा, पुत्र-नामालुम, इसरायल गुल्ला, मुजाहिद पुत्र-हवलदार खां ने 28 नवम्बर, 2012 की रात 12:00 बजे प्रार्थीनी के घर उसके पति का पत्र देने के बहाने घुस गये व उसके साथ सामुहिक बलात्कार कर घायल कर दिया। घटना घटित होते वक्त पीडिता व उसकी 10 वर्षीय बेटी घर में अकेले थे। इसके बाद अभियुक्तों ने घर में रखे सोने-चान्दी के गहने व 7 हजार रुपये लिया व भाग गये।
पीडिता उक्त घटना की जानकारी थाना-देहलीगेट में दी व एफ0आई0आर धारा 392 व 376 IPC के तहत दर्ज करायी। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होता देख पीडिता 17 जनवरी, 2013 को पत्र के माध्यम से एस0एस0पी0 अलीगढ़ को अवगत करायी। इसके बाद माजिद व भुरा को एस0एस0पी0 महोदय के आदेश पर गिरफ्तार किया गया परन्तु थाना-देहलीगेट के एस0एच0ओ0 ने उन्हें छोड दिया। तथा इस केस को फर्जी बताकर एफ0आर0 लगा दिया। अभियुक्तो में पीडित के पति पर झुठे केस के आरोप में 420 लगातार जेल में बन्द करवा दिया है। तथा पीडित को बराबर धमकियां दी जा रही है तथा उसकी 10 वर्षीय बेटी को जान से मारने की धमकी दी जा रही हैं।
अतः आपसे निवेदन है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए इस केस में किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराते हुए जल्द से जल्द न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।
भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव
मानवाधिकार जननिगरानी समिति,
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी
+91-9935599333
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