सेवा में, 6 सितम्बर, 2013
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली ।
विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-सिविल लाइन में पीडिता द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने के पश्चात् उसके घर वालों द्वारा ससुराल वालों को लगातार धमकी देने व जानलेवा हमला करने के बाद भी पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज न करने सन्दर्भ में।
महोदय,
आपको यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़ मकान न0- 4/291 जोहरा बाग, फरिद मिल्क डेयरी, थाना-सिविल लाइन की निवासिनी रेश्मा आजम उम्र-25 वर्ष पत्नी गोसुल आजम उर्फ इमरान की शादी प्रेम विवाह के अन्र्तगत अंतर्जातीय युवक से दिनांक 06 नवम्बर, 2012 को पुलिस के संरक्षण तथा पिता निसार तथा मुहल्ले के कुछ सम्भ्रान्त नागरिकों की उपस्थिती में सम्पन्न हुई थी।
पीडिता अपने पति के साथ शादी के बाद खुशीपूर्वक रहने लगी परन्तु उसके मायके वाले इस शादी से खुश नही थे। उसके पति व ससुराल वालों को आये दिन विवाह-विच्छेद तथा पति को जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं।
इसी तरह 15 दिसम्बर, 2012 को पीडिता के जेठ जाहिद अली पर केलानगर चौराहे की गली में पीडि़ता के भाई निकार व सहयोगी बन्टी द्वारा चाकू से जानलेवा हमला किया गया। जिससे वह घायल हो गया। परिजन सिबिल लाइन थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने गये तो पुलिस ने एफ0आई0आर0 दर्ज करने से मना कर दिया व झूठे केस में फसाने की धमकी देकर भगा दिया।
पीडिता व उसके ससुराल वाले आये दिन ऐसी धमकियां व जान लेवा वारदातो से अत्यन्त दहशत में है। जिस कारण वे अपने घरों से नही निकल रहे हैं। अतएवं आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस को निर्देशित करे व पीडिता व उसके ससुल वालों की जान-माल की सुरक्षा का इन्तजाम अविलम्ब किया जाय।
भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव,
मानवाधिकार जननिगरानी समिति,
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,
+91-9935599333
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