सेवा में, 6 सितम्बर, 2013
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली।
विषय:- उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना-देहलीगेट में एक सिमेन्ट व्यापारी के घर से करीब 6 लाख रु0 सामान की चोरी की एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न होने के सन्दर्भ में।
महोदय,
आपको अवगत कराना है कि पीडित मुस्ताक अली पुत्र-जीवन खान उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-देहलीगेट के महफूज नगर रहमन मस्जिद, गौड रोड़ का निवासी है। पीडित सिमेन्ट का व्यापारी है।
दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 को पीडित की पत्नी बच्चों संग मायके गयी थी तथा पीडि़त की तबीयत खराब होने से वह जिला अस्पताल मलखान सिंह में भर्ती था। उसी भोर में 3:30 बजे पीडि़त के घर में मुहल्ले के ही कुछ युवक जजरुद्दीन पुत्र-अलीशेर तथा अली मोहम्मद (बब्लू) पुत्र-दौलत खान निवासी एटा व कुछ अन्य लोग घुस गये तथा 1.83000 रु0 नकद व सोने-चांदी के कुछ सिक्के, सोने की चार चुडियां व अन्य गहने सुटकेस समेट उठा ले गये।
जिसकी सूचना मुहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पीडित को मिली तथा वह देहलीगेट थाने पर अभियुक्तों के खिलाफ नामजद एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी नही की और न ही चोरी का सामान ही वापस मिला।
अतः आपसे निवेदन है कि पुलिस प्रशासन को यह निर्देश दे कि अभियुक्तों को गिरफ्तारी करके कानूनी कार्यवाही कर चोरी किया हुआ सामान बरामद करें।
भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव,
मानवाधिकार जननिगरानी समिति,
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,
+91-9935599333
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