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Reducing police torture against Muslim at Grass root level by engaging and strengthening Human Rights institutions in India

Thursday, September 26, 2013

उत्तर प्रदेश के जिला-मेरठ, थाना-सरधना में वृद्ध की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या सम्बंधित प्ररकण में पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने बाद भी कोई कानूनी कार्यवाही न करने के सम्बंध में ।

25 सितम्बर, 2013   

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,  

नई दिल्ली ।

 

विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-मेरठ, थाना-सरधना में वृद्ध की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या सम्बंधित प्ररकण में पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने बाद भी कोई कानूनी कार्यवाही न करने के सम्बंध में ।

 

महोयद,

आपको अवगत कराना है कि पीडिता मुसर्रफ पत्नी स्व0 चांद मोहम्मद उत्तर प्रदेश में जिला-मेरठ, थाना-सरधना के ग्राम-जुल्हैड़ा की निवासिनी है। 25 जुलाई, 2012 की रात मस्जिद में नमाज पढते हुए कुलर की हवा को लेकर उक्त गाँव के ही युवक शमशाद पुत्र-जमालू, रहीस पुत्र-इस्लामुद्दीन ने पीडिता के पुत्र-तसलीम से विवाद कर लिया । किसी तरह पीडिता का बेटा जान बचाकर घर भाग गया । खबर सुनते ही पीडिता के पति व पुत्रगण शौकीन तथा तसलीम अभियुक्त के घर बात चीत करने पहुँचे जिस पर उक्त अभियुक्तों ने लाठी-डंडे से उन पर प्रहार करते हुए इतनी बेरहमी से मारा कि पीडिता के पति चांद मोहम्मद की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा दोनों पुत्र गम्भीर रुप से घायल हो गये। जिनका उपचार जिला अस्पताल पर कराया गया।

पीडिता के पुत्र गुलजार ने सम्बंधित प्रकरण से थाना-सरधना को अवगत कराते हुए दिलशाद, शमशाद पुत्रगण जमालू, बहनोई युनूस, फारुख पुत्रगण शरीफ, यामीन पुत्र लतीफ, रहीस पुत्र इस्लामुद्दीन शमीम पुत्र मामू, असलम पुत्र महबुब, फिरोज पुत्र युनूस के खिलाफ मु00 492/12 में धारा 147,148,307,302 के तहत मुकदमा दर्ज कराया । फिर भी पुलिस इस प्रकरण में लचीलापुर्ण रवैया अपना रही है और मामले पर कार्यवाही से लिपा पोती कर रही है ।

अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए अभियुक्तों के खिलाफ जल्द से जल्द कडी कार्यवाही कर कठोर सजा सुनाने तथा मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा मुहैया करवाने हेतु प्रशासन को निर्देश देने की कृपा करें ।

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव,

मानवाधिकार जननिगरानी समिति,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,

+91-9935599333


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