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Reducing police torture against Muslim at Grass root level by engaging and strengthening Human Rights institutions in India

Thursday, September 26, 2013

उत्तर प्रदेश के जिला-मेरठ, थाना-फलावदा में पुलिस द्वारा एक युवक को झुठे केस में गिरफ्तार कर जेल भेजने के सम्बंध में।

25 सितम्बर, 2013

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली।

 

विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-मेरठ, थाना-फलावदा में पुलिस द्वारा एक युवक को झुठे केस में गिरफ्तार कर जेल भेजने के सम्बंध में।

 

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि पीडित वाजिद पुत्र सईद अहमद उत्तर प्रदेश के जिला-मेरठ, थाना-फलावदा के मुहल्ला जोगियान का निवासी है | पीडिता लुधियाना (पंजाब) में सिलाई का काम करता है तथा घुमने हेतु बेरली अपने दोस्त के घर गया था | दोस्त के कहने पर पीडित उसकी बहन को बरेली कालेज में लेने गया । उक्त कालेज के प्रधानाचार्य मामले को संदिग्ध बताते हुए श्यामगंज चौकी बरेली से पुलिस को बुला दिया। पुलिस द्वारा वाजिद से पहचान पत्र मांगने पर उसने लुधियाना (पंजाब) का पहचान पत्र दिखाया। जिसमें पुलिस आकारण मामले को और भी संदिग्ध मानते हुए पीडित को गिरफ्तार कर ली तथा परिजनों को सूचित किये बगैर धारा 294 लगाकर जेल में डाल दी।

किसी तरह सूचना मिलने ही परिजन बरेली उक्त पुलिस चौकी पहुँचे और पीडित को काफी मशक्कत करने का रिहा करवाया।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्ररकण को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन केा बरेली श्यामगंज चौकी पुलिस के प्रति अकारण पीडित को झुठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने के परिप्रेक्ष्य में उचित कानूनी कार्यवाही हेतु आदेश देने की कृपा करें।

 

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव,

मानवाधिकार जननिगरानी समिति,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,

+91-9935599333

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