25 सितम्बर, 2013
सेवा में,
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली |
विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ, थाना-दादों में नाबालिक लडकी का अपहरण सम्बंधित प्रकरण में पुलिस द्वारा FIR दर्ज कराने के बाद भी लड़की की बरामदगी न होने के सम्बंध में।
महोयद,
आपको अवगत कराना है कि पीडित टैनी खान पुत्र-रहमत अली उत्तर प्रदेश में जिला-अलीगढ़, थाना-दादो का निवासी है। 1 मई, 2012 को पीडित की 14 वर्षीय बेटी चांदनी खेत में भैस हेतु चारा लेने गयी परन्तु रात तक वापस नही लौटी तो परिजनो के खोजबीन व पुछताछ पर उसकी एक सहेली रानी पुत्री शमशाद ने बताया कि मुहल्ला-आदर्श नगर निवासी वसीम पुत्र फरीद खां उस वक्त चांदनी के साथ खेतो पर या और वही बहला-फुसला कर चांदनी को अपने साथ ले गया। पीडित ने इस प्रकरण से थाना दादो को अवगत कराते हुए अभियुक्त के खिलाफ धारा 363/366 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कराया। जिसके आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को तो गिरफ्तार कर लिया परन्तु पीडिता की बेटी को बरामद नहीं कर पायी।
पीडित थाना का चक्कर लगाते लगाते हताश हो चुका है फिर भी पुलिस अभियुक्त के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है ।
अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस पर अभियुक्त के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर पीडित के बेटी की बरामदगी हेतु निर्देश देने की कृपा करें।
भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव,
मानाधिकार जननिगरानी समिति,
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,
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