PVCHR initiative supported by EU

Reducing police torture against Muslim at Grass root level by engaging and strengthening Human Rights institutions in India

Thursday, September 26, 2013

उत्तर प्रदेश के जिला-सम्भल, थाना-बहजोई में दबंगों का अल्पसंख्यक पर कहर के कारण अल्पसंख्यको द्वारा गाँव छोड़कर पलायन करने व पुलिस को शिकायत कराने के बाद भी कोइ कार्यवाही न करने के सम्बंध में।

25 सितम्बर, 2013

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष महोयद,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

नई दिल्ली।

 

विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-सम्भल, थाना-बहजोई में दबंगों का अल्पसंख्यक पर कहर के कारण अल्पसंख्यको द्वारा गाँव छोड़कर पलायन करने व पुलिस को शिकायत कराने के बाद भी कोइ कार्यवाही न करने के सम्बंध में।

 

महोदय,

आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पीडित पतंगे उर्फ जियाजुद्दीन पुत्र-शाहबरुश उत्तर प्रदेश में जिला-सम्भल, थाना-बहजोई के ग्राम-कैलमंडी का निवासी है। पीडित गांव में ही दांती, खुरपी आदि को धार देने का काम करता है । उक्त गांव में यादवों की संख्या ज्यादा होने से उनका ही बोलबाला हैं । गांव का दबंग राम भरोसे अपना काम पीडित से करवा कर मजदूरी देने से इन्कार कर दिया । पीडित द्वारा मजदूरी मांगने पर उसे गाली-गलौज देते हुए मारने-पिटने लगा । इसा बात की शिकायत पीडित ने गांव के कुछ गणमान्य लोगो से की परन्तु उन्होने राम भरोसे के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की । पीडित हताश हो इसकी शिकायत थाना-बहजोई में की परन्तु पुलिस रामभरोसे का नाम सुनते ही कार्यवाही से मुकर गयी।

पीडित की 12 वर्षीय बेटी रुबी अपने पिता व चाचा हेतु भोजन लेकर खेतो पर जा रही थी कि रास्ते में उसे राम भरोसे के पुत्र शिवकुमार ने रोक लिया तथा उल्टा-सीधा बोलते हुए छेडखानी करने लगा, पीडित की बेटी द्वारा चिल्लाने पर आस-पास के लोगों को आता देख अभियुक्त उनसे भी बहशबाजी कर फरार हो गया।

रुबी ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी जिससे पीडित जीमल, रियासुद्दीन, जलाउद्दीन व कुछ अन्य लोग शिकायत लेकर थाना-बहजोई पहुँचे परन्तु पुलिस उन्हे डाट-फटकार कर भगा दिया |

पुलिस के इस नकारात्मक रवैये से पीडित व उसका परिवार अत्यन्त दहशत में है । जिससे अभियुक्तो का हौसला और अधिक बढ़ गया और उनका कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है । जिससे भयभीत पीडित परिवार सहित हयातनगर थाना क्षेत्र में आकर रहने लगा । ऐसे ही गांव के ही मुल्ला जी जमील गांव छोडकर हयातनगर चले गये।

इस कहर से मुस्लिम समुदाय के पास दबगों से आत्मरक्षा हेतु पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

अतः आसपे निवेदन है कि उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए अभियुक्तो के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर पीडित हेतु न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे भय समाप्त हो सके और उनका पलायन रुक सके |

 

संलग्नक :

1.      अखबार में छपी खबर की छाया प्रति |

  

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव,

मानवाधिकार जननिगरानी समिति,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,

+91-9935599333

Please visit:
 
 

उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ, थाना-दादों में नाबालिक लडकी का अपहरण सम्बंधित प्रकरण में पुलिस द्वारा FIR दर्ज कराने के बाद भी लड़की की बरामदगी न होने के सम्बंध में।

25 सितम्बर, 2013   

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,  

नई दिल्ली |

 

विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ, थाना-दादों में नाबालिक लडकी का अपहरण सम्बंधित प्रकरण में पुलिस द्वारा FIR दर्ज कराने के बाद भी लड़की की बरामदगी न होने के सम्बंध में।

 

महोयद,

आपको अवगत कराना है कि पीडित टैनी खान पुत्र-रहमत अली उत्तर प्रदेश में जिला-अलीगढ़, थाना-दादो का निवासी है। 1 मई, 2012 को पीडित की 14 वर्षीय बेटी चांदनी खेत में भैस हेतु चारा लेने गयी परन्तु रात तक वापस नही लौटी तो परिजनो के खोजबीन व पुछताछ पर उसकी एक सहेली रानी पुत्री शमशाद ने बताया कि मुहल्ला-आदर्श नगर निवासी वसीम पुत्र फरीद खां उस वक्त चांदनी के साथ खेतो पर या और वही बहला-फुसला कर चांदनी को अपने साथ ले गया। पीडित ने इस प्रकरण से थाना दादो को अवगत कराते हुए अभियुक्त के खिलाफ धारा 363/366 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कराया। जिसके आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को तो गिरफ्तार कर लिया परन्तु पीडिता की बेटी को बरामद नहीं कर पायी।

पीडित थाना का चक्कर लगाते लगाते हताश हो चुका है फिर भी पुलिस अभियुक्त के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है ।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस पर अभियुक्त के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर पीडित के बेटी की बरामदगी हेतु निर्देश देने की कृपा करें। 

 

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव,

मानाधिकार जननिगरानी समिति,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,

+91-9935599333


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उत्तर प्रदेश के जिला-मेरठ, थाना-फलावदा में पुलिस द्वारा एक युवक को झुठे केस में गिरफ्तार कर जेल भेजने के सम्बंध में।

25 सितम्बर, 2013

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली।

 

विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-मेरठ, थाना-फलावदा में पुलिस द्वारा एक युवक को झुठे केस में गिरफ्तार कर जेल भेजने के सम्बंध में।

 

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि पीडित वाजिद पुत्र सईद अहमद उत्तर प्रदेश के जिला-मेरठ, थाना-फलावदा के मुहल्ला जोगियान का निवासी है | पीडिता लुधियाना (पंजाब) में सिलाई का काम करता है तथा घुमने हेतु बेरली अपने दोस्त के घर गया था | दोस्त के कहने पर पीडित उसकी बहन को बरेली कालेज में लेने गया । उक्त कालेज के प्रधानाचार्य मामले को संदिग्ध बताते हुए श्यामगंज चौकी बरेली से पुलिस को बुला दिया। पुलिस द्वारा वाजिद से पहचान पत्र मांगने पर उसने लुधियाना (पंजाब) का पहचान पत्र दिखाया। जिसमें पुलिस आकारण मामले को और भी संदिग्ध मानते हुए पीडित को गिरफ्तार कर ली तथा परिजनों को सूचित किये बगैर धारा 294 लगाकर जेल में डाल दी।

किसी तरह सूचना मिलने ही परिजन बरेली उक्त पुलिस चौकी पहुँचे और पीडित को काफी मशक्कत करने का रिहा करवाया।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्ररकण को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन केा बरेली श्यामगंज चौकी पुलिस के प्रति अकारण पीडित को झुठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने के परिप्रेक्ष्य में उचित कानूनी कार्यवाही हेतु आदेश देने की कृपा करें।

 

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव,

मानवाधिकार जननिगरानी समिति,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,

+91-9935599333

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उत्तर प्रदेश के जिला-मेरठ, थाना-सरधना में वृद्ध की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या सम्बंधित प्ररकण में पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने बाद भी कोई कानूनी कार्यवाही न करने के सम्बंध में ।

25 सितम्बर, 2013   

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,  

नई दिल्ली ।

 

विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-मेरठ, थाना-सरधना में वृद्ध की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या सम्बंधित प्ररकण में पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने बाद भी कोई कानूनी कार्यवाही न करने के सम्बंध में ।

 

महोयद,

आपको अवगत कराना है कि पीडिता मुसर्रफ पत्नी स्व0 चांद मोहम्मद उत्तर प्रदेश में जिला-मेरठ, थाना-सरधना के ग्राम-जुल्हैड़ा की निवासिनी है। 25 जुलाई, 2012 की रात मस्जिद में नमाज पढते हुए कुलर की हवा को लेकर उक्त गाँव के ही युवक शमशाद पुत्र-जमालू, रहीस पुत्र-इस्लामुद्दीन ने पीडिता के पुत्र-तसलीम से विवाद कर लिया । किसी तरह पीडिता का बेटा जान बचाकर घर भाग गया । खबर सुनते ही पीडिता के पति व पुत्रगण शौकीन तथा तसलीम अभियुक्त के घर बात चीत करने पहुँचे जिस पर उक्त अभियुक्तों ने लाठी-डंडे से उन पर प्रहार करते हुए इतनी बेरहमी से मारा कि पीडिता के पति चांद मोहम्मद की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा दोनों पुत्र गम्भीर रुप से घायल हो गये। जिनका उपचार जिला अस्पताल पर कराया गया।

पीडिता के पुत्र गुलजार ने सम्बंधित प्रकरण से थाना-सरधना को अवगत कराते हुए दिलशाद, शमशाद पुत्रगण जमालू, बहनोई युनूस, फारुख पुत्रगण शरीफ, यामीन पुत्र लतीफ, रहीस पुत्र इस्लामुद्दीन शमीम पुत्र मामू, असलम पुत्र महबुब, फिरोज पुत्र युनूस के खिलाफ मु00 492/12 में धारा 147,148,307,302 के तहत मुकदमा दर्ज कराया । फिर भी पुलिस इस प्रकरण में लचीलापुर्ण रवैया अपना रही है और मामले पर कार्यवाही से लिपा पोती कर रही है ।

अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए अभियुक्तों के खिलाफ जल्द से जल्द कडी कार्यवाही कर कठोर सजा सुनाने तथा मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा मुहैया करवाने हेतु प्रशासन को निर्देश देने की कृपा करें ।

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव,

मानवाधिकार जननिगरानी समिति,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,

+91-9935599333


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Sunday, September 22, 2013

उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-सिविल लाइन में झूठे आरोप में 13 साल के नाबालिक बच्चे फसीह पर पुलिसिया यातना के सम्बंध में।

23 सितम्बर, 2013

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली |

 

विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-सिविल लाइन में झूठे आरोप में 13 साल के नाबालिक बच्चे फसीह पर पुलिसिया यातना के सम्बंध में।

 

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि पीडित अब्दुर्रहमान खान उम्र-75 वर्ष, पुत्र-स्व0 मुजीबुर्रहमान उत्तर प्रदेश में जिला-अलीगढ़, थाना-सिविल लाइन के सुपर मार्केट का निवासी है। पीडित का 13 वर्षीय पोता फसीह है जो कक्षा 7 में सेन्ट केदालिस स्कूल में पढ़ता है। फसीब के पास मोबाइल था जो उसने अपने दोस्त अकबर को दिया था। अकबर का किसी व्यक्ति से झगडा होने पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने अकबर को पकड लिया तथा उसके पास रखे फसीह का मोबाइल जब्त कर लिया |

28 फरवरी, 2013 को रात 01:30 बजे थाना सिविल पुलिस लाइन पुलिस ने फ़ोन कर फसीह को मोबाइल चोरी के झुठे आरोप में उक्त थाने पर बुलाया। फसीह वहाँ गया तो देखा उसका दोस्त अकबर वहाँ पहले से ही मौजुद था जिसे पुलिस मार रही थी। फसीह को देखते ही पुलिस ने उसी की मोबाइल का उसे चोर बताया फसीह के इन्कार करने पर उससे मोबाइल खरीद की रसीद मांगी रसीद खो जाने से फसीह ने दिखाने में असमर्थता जताई। जिस पर पुलिस उसे पेड़ से बांधकर पट्टे से मारना-पिटना शुरु कर दी। इतना ही नहीं उसका पैन्ट उताकर नाजुक अंगो पर भी हण्टर बरसाये। पुलिस की ऐसी यातनाओं से पीडित के पोते का कान खराब हो गया।

पीडित जब थाना-सिविल लाइन पहुँचा तो देखा उसका पोता और अकबर वहाँ बेसुध अचेत पडे है। पीडित के अनुरोध पर पुलिस उनके पोते केा 29 तारीख के रात 8:00  बजे रिहा कर दी परन्तु अकबर और उसके मित्र आदम को हवालात में बन्द रखी।

पुलिस की ऐसी अमानवीय यातनाओं से पीडित का पोता अभी भी दहशत से नही उबर पाया है। शरीर पर अभी भी यातनाओं के जख्म वैसे ही दिखाई दे रहे है है। पुनः पीडित असहाय है उसके दो बेटों का मर्डर 16 जनवरी, 2001 के कर दिया गया था। मुल्जिमो को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी परन्तु पुलिस हिरासत में अब तक नही ले पायी पीडित पुलिस के इस लापरवाही से जुझ ही रहा था कि पोते पर भी यातनाओ का कहर टुट पड़ा।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए निर्दोष सासूम पर यातनाओं का कहर ढाने वाले थाना सिविल लाइन दोषी पुलिसों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें। साथ ही पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करे |

 

संलग्नक : दैनिक अखबार हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर |

 

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव

मानवाधिकार जननिगरानी समिति,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी

+91-9935599333

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Saturday, September 7, 2013

State of impunity: nexus of corrupt officials and anti-women suspect criminal in India


We want that NHRC should summon me, Shruti, Police Officials and Sunil Gupta before a full-bench of commission and start proceedings. The Commission should strengthen its Human Rights Defender Desk. Investigations should be carried out after filing the First Information Report on the threats received on 20 December, 2012 and 16 January, 2013 and compensation should be given to the mentally tortured victim,; Sapna and other human rights workers. The whole case should be handed over to Central Bureau of Investigation (CBI) for freed and fair investigation and action should be taken against the police officials responsible for injustice under section 166A of Indian Penal Code.

Friday, September 6, 2013

उत्तर प्रदेश में जिला अम्बेडकरनगर, थाना-कोतवाली अकबरपुर में सामाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा हरी पेडो को काटना। एक रिपोर्टर द्वारा इसका विजुअल वैचार करने पर उसके साथ मार-पीट छिनौती व जान से मारने की धमकी सम्बंधित प्रकरण में अभियुक्तों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न होने के सम्बंध में।

सेवा में,                                       7 सितम्बर, 2013

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली।

विषय:- उत्तर प्रदेश में जिला अम्बेडकरनगर, थाना-कोतवाली अकबरपुर में राजनैतिक पार्टी के सदस्यों द्वारा हरे पेडो को काटना। एक रिपोर्टर द्वारा इसका विजुअल तैयार करने पर उसके साथ मार-पीट छिनौती व जान से मारने की धमकी सम्बंधित प्रकरण में अभियुक्तों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न होने के सम्बंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि पीडि़त सवी अब्बास पुत्र-स्व0 ताजदार हुसैन, उम्र-35 वर्ष उत्तर प्रदेश में जिला-अम्बेडकरनगर, थाना-कोतवाली अकबरपुर के अब्दूल्लापुर-शाहजादपुर का निवासी हैं।

पीडित पत्रकारिता से जुडा है तथा सम्बंधित कार्य हेतु अपने सहयोगियों के साथ अकबरपुर-मालीपुर मार्ग पर ले गया। वहाँ उसके कुछ व्यक्तियों द्वारा हरे पेडो को काटकर ट्रक न0 यू0पी0 54 टी 2390 में लादते हुए देखा तथा उसका विजुअल तैयार करने लगा। इकसे बाद वह चाय पीने हेतु दुकान पर चला गया। कुछ लकडी माफिया उसके पास आये और मारने-पिटने लगे और पीडित का कैमरा छिनकर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

पीडि़त व उसके साथियों द्वारा उक्त अभियुक्तों बब्लू मिश्रा, गुड्डु मिश्रा, अवधेश यादव, ओम प्रकाश यादव व दो अज्ञात युवकों के खिलाफ थाना-कोतवाली अकबरपुर में एफ0आई0आर0दर्ज कराया। परन्तु पुलिस प्रशासन द्वारा सत्ता के दबाव के कारण अभियुक्तों की गिरफ्तारी न करते हुए केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा हैं। तब पीडित ने इसकी तहरीर कोतवाली को दी परन्तु उन्होंने भी इसे सत्ताधारी दबंग नेताओं का प्रकरण बताते हुए किसी भी कार्यवाही से इंकार कर दिये।

उक्त अभियुक्त खुले आम घुम रहे है तथा पीडित को जान से मारने की धमकियां भी दे रहे है। इससे पीडित काफी दहशत में हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पीडि़त के जान-माल की सुरक्षा तथा सत्ताधारी दबंग युवको के प्रति कार्यवाही कर गिरफ्तारी का आदेश दे।

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव,

मानवाधिकार जननिगरानी समिति,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,

+91-9935599333

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उत्तर प्रदेश के जिला-अम्बेडकरनगर, थाना-बेवाना में एक युवक पर सत्ताधारी दबंगों द्वारा झुठे केस में फसाकर एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया। सम्बंघित प्रकरण में पीडित द्वारा न्याय मांगने के सन्दर्भ में

सेवा में,                                                7 सितम्बर, 2013

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली।

 विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अम्बेडकरनगर, थाना-बेवाना में एक युवक पर सत्ताधारी दबंगों द्वारा झुठे केस में फसाकर एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया। सम्बंघित प्रकरण में पीडित द्वारा न्याय मांगने के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपको अवगत कराना चाहते है कि पीडित मो0 शरीफ पुत्र-आजिद उत्तर प्रदेश के जिला-अम्बेडकरनगर, थाना-बेवाना, ग्राम-रसूलपुर का निवासी हैं।

उक्त गांव की दलित बस्ती के समीप आवादी की जमीन है, जिस पर कुछ सत्ताधारी दबंग युवक कब्जा करना चाहते है। पीडित द्वारा इसकी खिलाफत करने पर दबंगो ने उसे डरा-धमकाकर उसके खिलाफ झुठे केस में एफ0आई0आर0 धारा 406,419,420,504,506,IPC के तहत करवा दिया गया। पीडित को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं ।

       अतः आपके निवेदन है कि उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए उक्त दबंगो के खिलाफ कार्यवाही तथा पीडित का न्याय दिलाने की कृपा करें मामले की निष्पक्ष एजेन्सी द्वारा जाच कराकर न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।  

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव,

मानवाधिकार जननिगरानी समिति,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,

+91-9935599333

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उत्तर प्रदेश में जिला-अलीगढ़, थाना-देहलीगेट में एक युवक द्वारा अपने पशुओं के चोरी के आरोप मे एफ0आई0आर0 दर्ज करने से नाराज अभियुक्त द्वारा तमंचे व लोहे की सरियन से जान लेवा हमला की शिकायत पुलिस प्रशासन से करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं। इसके विपरित पीडित पर पुलिस द्वारा केस वापस लेने का दबाव बनाने के सन्दर्भ में।

सेवा में,                                        7 सितम्बर, 2013

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली।

विषय:- उत्तर  प्रदेश में जिला-अलीगढ़, थाना-देहलीगेट में एक युवक द्वारा अपने पशुओं के चोरी के आरोप मे एफ0आई0आर0 दर्ज करने से नाराज अभियुक्त द्वारा तमंचे व लोहे की सरियन से जान लेवा हमला की शिकायत पुलिस प्रशासन से करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं। इसके विपरित पीडित पर पुलिस द्वारा केस वापस लेने का दबाव बनाने के सन्दर्भ में।

 महोदय,

आपको अवगत कराना है कि पीडित मो0 अशफाक उम्र-55 वर्ष, पुत्र-इशाक खां,उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला थाना-देहलीगेट में मुहल्ला-उस्मानवाडों का निवासी हैं।

पीडित व पीडित का भाई मिलकर पशुओं का ब्यापार करते हैं। 31 दिसम्बर, 2012 को रात उनके कुछ पशुओं को जंगलगढी, थाना-देहलीगेट निवासी-मुजाहिद व गऊवा पुत्र-सुल्तान द्वारा चुरा लिया गया। पीडि़त ने अभियुक्तो के खिलाफ 1 जनवरी, 2013 को थाना-देहलीगेट में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी।

नाराज अभियुक्त मुजाहिद गऊवा व उनके साथी अज्जु व शाहिद ने मिलकर उसी रात पीडित के भाई दिलशाद व भतीजा सलमान को लोहे की सरिया व लाठी-डण्डे से मारा-पीटा हत्या के इरादे से तमंचे से प्रहार किया जिससे दिलशाद की मौसी जख्मी हो गयी।  इसके बाद पीडित ने थाना-देहलीगेट में उक्त अभियुक्त के खिलाफ एफ0आई0आर0 धारा 147,148,149,307 IPC के तहत दर्ज करायी। अभियुक्त पर इन धाराओं के लगने के बावजुद भी पुलिस गिरफ्तार नही कर रही हैं।  तथा पीडि़त के ऊपर केस वापस लेने व समझौता करने का दबाव बना रही हैं।

उक्त अभियुक्त पर पहले से ही धारा 307 के तहत मुकदमा चल रहा है। अभियुक्त गणों द्वारा पीडित के केस वापस न लेने से बराबर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि इन प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पीडि़त व पीडि़त की जान-माल की सुरक्षा तथा अभियुक्तो के खिलाफ उचित कार्यवाही का आदेश दे।

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव

मानवाधिकार जननिगरानी समिति,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी

+91-9935599333

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उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मुडाली थाना क्षेत्र के जिसौरी में मछली मारने केा लेकर हुए विवाद में एक युवक व गर्भवती युवती पर गोलियां चलायी गयी, अभियुक्तों के खिलाफ एफ0आई0आर0 होने के बाद पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सन्दर्भ में।

सेवा में,                                       6 सितम्बर, 2013

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली।

विषय:- उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मुडाली थाना क्षेत्र के जिसौरी में मछली मारने केा लेकर हुए विवाद में एक युवक व गर्भवती युवती पर गोलियां चलायी गयी, अभियुक्तों के खिलाफ एफ0आई0आर0 होने के बाद पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सन्दर्भ में।

महोयद,

आपको यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मुंडाली थाना क्षेत्र के जिसौरी गांव के निवासी अंसार पुत्र-जहीर का भाई अफसार दिनांक 17 अगस्त, 2012 की शाम 6 बजे के लगभग तालाब पर मछलियां मार रहा था। इतने में वहाँ गांव के ही कुछ दबंग युवक आसिफ, असरफ पुत्र-मंजूर व नाजिम पुत्र-रियासत तथा रहीसुल पुत्र-लियाकत आ गये व अफसार द्वारा मछलियां मारकर खुद लेने की बात करने लगे। अफसार के इनकार करने पर युवकों ने गाली-गलौज व हाथापाई होने लगी, इतने में अफसार की भाभी जो 8 माह की गर्भवती थी बीच-बचाव करने लगी, युवको ने अफसार के साथ-साथ उसकी भाभी को भी मारा-पिटा।

इतना ही नहीं अभियुक्त अफसार के कहने पर आशिफ ने 315 का तमंचा निकालकर अफसार को गोली मार दिया। अफसार खुन से लतफत वहीं गिर पड़ा उसकी भाभी भी बेहोश हो चुकी थी। इतने में अफसार का भाई अनसार वहाँ आ पहुँचा और दोनों को उसी अवस्था में थाने ले गया और पुलिस ने एफ0आई0आर0 दर्ज नही की, बल्कि समझौता के लिए पीडित पर दबाव बनाने लगी और घायलों को अस्पताल ले जाने में भी लापरवाही दिखाने लगी।

अंसार के किसी तरह दोनों को जिला अस्पताल ले जाने के बाद भी डाक्टरों द्वारा पुलिस केस बताकर इजाल से इंकार कर दिया गया। पुलिस व डाक्टरों की संवेदनहीनता के शिकार हुए शख्स वही बदहवास तड़पते रहे 8 माह की गर्भवती दर्द से कराहती रही लेकिन डाक्टरों व पुलिस कर्मियों को उनकी चीख नहीं सुनायी पड़ी।

अंसार मुंडाली थाने के एस0एस0पी0 को प्रार्थना पत्र दिया जिससे दोनों पीडितों का एफ0आई0आर0 दर्ज हुआ और इलाज प्रारम्भ हुआ। अंसार ने चारों युवको के खिलाफ 304 व 323 के तहत मुकदमा दायर किया। फिर भी पुलिस कार्यवाही में लापरवाही दिखा रही है। इधर अभियुक्तों द्वारा मुकदमा वापस लेने के लिए अंसार के ऊपर दबाव व जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि सम्बन्धित घटना की जांच कर मामले को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन पर अभियुक्तों के गिरफ्तारी का दबाव बनाया जाय | साथ ही गर्भवती पीडिता को उचित मुआवजा दिलाया जाय |

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव,

मानवाधिकार जननिगरानी समिति,

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+91-9935599333

 

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उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-सिविल लाइन में पीडिता द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने के पश्चात् उसके घर वालों द्वारा ससुराल वालों को लगातार धमकी देने व जानलेवा हमला करने के बाद भी पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज न करने सन्दर्भ में।


सेवा में,                          सितम्बर, 2013 
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली ।
विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-सिविल लाइन में पीडिता द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने के पश्चात् उसके घर वालों द्वारा ससुराल वालों को लगातार धमकी देने व जानलेवा हमला करने के बाद भी पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज न करने सन्दर्भ में।
महोदय,
आपको यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़ मकान न0- 4/291 जोहरा बाग, फरिद मिल्क डेयरी, थाना-सिविल लाइन की निवासिनी रेश्मा आजम उम्र-25 वर्ष पत्नी गोसुल आजम उर्फ इमरान की शादी प्रेम विवाह के अन्र्तगत अंतर्जातीय युवक से दिनांक 06 नवम्बर, 2012 को पुलिस के संरक्षण तथा पिता निसार तथा मुहल्ले के कुछ सम्भ्रान्त नागरिकों की उपस्थिती में सम्पन्न हुई थी।
पीडिता अपने पति के साथ शादी के बाद खुशीपूर्वक रहने लगी परन्तु उसके मायके वाले इस शादी से खुश नही थे। उसके पति व ससुराल वालों को आये दिन विवाह-विच्छेद तथा पति को जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं।
इसी तरह 15 दिसम्बर, 2012 को पीडिता के जेठ जाहिद अली पर केलानगर चौराहे की गली में पीडि़ता के भाई निकार व सहयोगी बन्टी द्वारा चाकू से जानलेवा हमला  किया गया। जिससे वह घायल हो गया। परिजन सिबिल लाइन थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने गये तो पुलिस ने एफ0आई0आर0 दर्ज करने से मना कर दिया व झूठे केस में फसाने की धमकी देकर भगा दिया।
पीडिता व उसके ससुराल वाले आये दिन ऐसी धमकियां व जान लेवा वारदातो से अत्यन्त दहशत में है। जिस कारण वे अपने घरों से नही निकल रहे हैं। अतएवं आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस को निर्देशित करे व पीडिता व उसके ससुल वालों की जान-माल की सुरक्षा का इन्तजाम अविलम्ब किया जाय।

भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव,
मानवाधिकार जननिगरानी समिति,
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,
+91-9935599333
    Please visit:

उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-क्वार्सी में दहेज उत्पीड़न कर विवाहिता की हत्या कर दी गयी। इस सम्बंध में थाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के बाद भी प्रार्थी को न्याय न मिल पाने के सम्बंध में


6 सितम्बर, 2013  

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली।

विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-क्वार्सी में दहेज उत्पीड़न कर विवाहिता की हत्या कर दी गयी। इस सम्बंध में थाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के बाद भी प्रार्थी को न्याय न मिल पाने के सम्बंध में।

महोदय,

आपके संज्ञान में लाना चाहते है कि प्रार्थी अपनी बेटी किशवर जहां उम्र-25 वर्ष की शादी अलीगढ़ जिले के महमुदनगर, थाना-देहलीगेट के निवासी नाशौद पुत्र-साबीर के साथ 6 वर्ष पहले 2006 को हुई थी। बेटी के ससुराल जाने के पश्चात् ससुराल वाले एक मोटरसाइकिल व नकद रुपयों की मांग करने लगे, बेटी द्वारा विरोध करने पर वे लोग उसे मारने-पिटने लगे। आये दिन पीडित की बेटी को दहेज हेतु प्रताडि़त किया जाने लगा।

बेटी ने इसकी जानकारी जब मायके वालों को दी तो वे लोग बेटी को लेकर महिला थाने गये, वहाँ पर थाने वालों ने ससुराल पक्ष को समझा-बुझाकर समझौता करा दिया तथा बेटी को उनके साथ भेज दिया। इसके बाद भी बेटी के ससुराल वाले अपनी मांग पर अडे रहे तथा बराबर उसे यातनाएं देते हैं।

एक दिन अचानक 16 दिसम्बर, 2012 की रात 8:30 बजे बेटी के हत्या की खबर मिली। मायके वाले ससुराल पहुँचे तो बेटी की लाश पड़ी थी। पीडित थाना-क्वार्सी में एफ0आइ0आर0 दर्ज करवाया। इसके बाद भी अभियुक्तो पर कोई कार्यवाही नही हुई। इसके विपरित विपक्षियों द्वारा पीडित को केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है।

मृतका 2 बच्चों की माँ है बच्चे ननिहाल में रहते है, इनकी परवरिश हेतु पीडित को आर्थिक सहायता की जरुरत हैं।

अतः आपके निवेदन है कि इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव,

मानवाधिकार जननिगरानी समिती,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,

+91-9935599333

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