27 जनवरी, 2014
सेवा में,
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली।
विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-देहलीगेट में हिस्ट्रीशीटर द्वारा केवल आपरेटर के ऊपर जान लेवा हमला करने के बावजूद पुलिस द्वारा धारा 302 में FIR दर्ज न कराना व हिस्ट्रीशीटर का साथ देने के सम्बंध में।
महोदाय,
आपको अवगत कराना है कि पीडि़त अनवर पुत्र-स्व0 रफीक उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़ थाना-देहलीगेट के मामुदनगर का निवासी है। पीडि़त केबिल आपरेटर है। दिनांक 06 अप्रैल, 2013 को भोर में 04:00 बजे जिसमें शमशाद पुत्र-इब्राहिम व अन्य पीडि़त के घर आये जिनका पीडि़त से केवल के पैसों को लेकर विवाद चल रहा है। युवकों के आने से पीडि़त घर के बाहर निकला तो वे पीडि़त के मूँह में कपड़े डालकर खेतों में ले गये वहाँ पर उसे मारा-पिटा व चाकू, ब्लेड से उसके ऊपर वार करने लगे। जिससे पीडि़त लहुलुहान हो वहीं गिर पड़ा उक्त अभियुक्त उसे मृत समझ फरार हो गये। मुहल्ले के कुछ युवकों द्वारा पीडि़त का मलखान सिंह अस्पताल में उपचार करवाया गया।
उसी दिन पीडि़त ने घटना की जानकारी थाना देहलीगेट पर देते हुए धारा 307 के तहत FIR दर्ज करवा दिया। परन्तु पुलिस ने इस धारा को परिवर्तित कर 324 लगा दिया। फिर भी इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जबकि पीडि़त द्वारा तहरीर SSP और सम्बंधित थानाध्यक्ष को भी दी गयी। अभियुक्त शमशाद के ऊपर कई धाराओं पर मुकदमा चल रहा है और यह शातिर किस्म का हिस्ट्रीशीटर है। इसके खिलाफ थाना-देहलीगेट में हिस्ट्रीशीटर संख्या- 162 पंजीकृत है। फिर भी पुलिस इन्ही अभियुक्तों का साथ दे रही है और किसी भी कानूनी कार्यवाही से आनाकानी कर रही है। आये दिन उक्त अभियुक्त पीडि़त पर मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दे रहे है जिससे पीडि़त अत्यन्त भयभीत व प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाते-लगाते निराश हो चुका है।
अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पीडि़त के जान-माल की सुरक्षा तथा अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही धारा 302 के तहत कार्यवाही का निर्देश पुलिस प्रशासन को देने की कृपा करें। साथ ही मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करे |
संलग्नक :
1. FIR की कापी
2. अखबार में छपी खबर की कापी
भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव
मानवाधिकार जननिगरानी समिति,
सा 4/2 ए दौलतपुर,वाराणसी
+91-9935599333
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