28 जनवरी, 2014
सेवा में,
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली।
विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-क्वार्सी में कुछ दबगो द्वारा महिला व उसकी 11 साल की बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास सम्बंधित प्रकरण में पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने के बाद भी कोई कार्यवाही न करने के सम्बंध में।
महोदय,
आपको अवगत कराना है कि पीडिता रानी उम्र-40 वर्ष, पत्नी-शाहिद उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-क्वार्सी में शहंशाबाद-जमालपुर गली न0-10 की निवासिनी है। पीडिता का पति शाहिद एक पडोसी लडकी के अपहराण के झुठे केस में जेल में बन्द है। पीडिता इस झुठे केस की जांच हेतु FIR दर्ज करायी थी, जिससे उसके पडोसी उससे खार खाये हुए थे। दिनांक 10 फरवरी, 2013 को दोपहर 02:00 बजे पडोसी युवक जिसमें कप्तान पुत्र-दिलशाद, दिलशाद और अन्य सहयोगी शामिल थे, पीडिता के घर में घुस कर केस वापस लेने पर दबाव बनाने लगे। पीडिता द्वारा इसका विरोध करने पर उसके साथ बदसुलकी व छेडखानी करने लगे। उसी समय उसकी 11 वर्षीय बेटी माँ के बचाव हेतु आयी तो अभियुक्तों ने उसके माँ के बचाव हेतु आयी तो अभियुक्तों ने उसके भी कपउे उतार दिये व बलात्कार का प्रयास किये महिला द्वारा शोर मचाने की कोशिश पर तमंचा सटाते हुए उसे अश्लील सीडी बनाने की धमकी दिये तथा अभद्रता पूर्वक के मारते-पिटते चले गये।
पीडिता ने इस घटना की जानकारी थाना क्वार्सी के दी तो पुलिस ने जिला अस्पताल पर उसका मेडिकल करा रिपोर्ट दर्ज कर लिया उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की।
अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन को तथ्यों की छानबीन कर पीडिता के जान-माल की सुरक्षा हेतु संरक्षण प्रदान करने व उक्त अभियुक्तों के खिलाफ उचित कार्यवाही का आदेश देने की कृपा करें |
संलग्नक :
1. पीडिता के बयान की कापी
2. पीडिता द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ को दिए गए प्रार्थना पत्र की कापी
भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव
मानवाधिकार जननिगरानी समिति
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी
+91-9935599333
www.youtube.com/pvchrindia
www.pvchr.blogspot.com
www.sapf.blogspot.www.
No comments:
Post a Comment