सेवा मे 17-12-2012
श्रीमान अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
नई दिल्ली।
विषय- थाना देहली गेट अलीगढ के पीडित के भाई के हत्या के दोषियो के विरुद्ध कार्यवाही करने व हत्यारोपित के भाई द्वारा अपने घर मे आग लगाकर पीडित को फर्जी मुकदमे मे फसाने का प्रयास करने व पीडित के मृत भाई की पत्नी को मुआवजा दिये जाने के सन्दर्भ मे।
महोदय,
विदित हो कि पीडित जाहिद पुत्र कल्लन खाँ नि0- नीवरी मोड सोसायटी के पास थाना देहली गेट अलीगढ के भाई साहिद को दिनांक 23-11-2012 को पीडित के पडोसी चमन खाँ पुत्र रसीद खाँ व आसु पुत्र काले खाँ पुरानी मोटर साईकिल खरीदवाने के बहाने घर से बुला कर ले गये और पीडित के भाई की हत्या अपने साथियो के साथ मिलकर कर दिये तथा पीडित के भाई की लाश को गायब कर दिये। उक्त घटना मे स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा दोनो नामजद अभियुक्तो को पकड लिया गया है, परंतु अन्य सह्योगी अभी प्रकाश मे नही आये है। इसी क्रम मे मामले मे पैरवी न करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से आरोपित चमन के परिजनो द्वारा घर मे आग लगाकर व लूटपाट का आरोप लगाकर पीडित व पीडित के परिजनो को उक्त मामले मे पैरवी न करने का मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। पीडित का भाई एक गरीब मजदूर था उसकी हत्या के बाद उसके पत्नी व बच्चो को जीवनयापन करने मे समस्याओ का सामना करना पड रहा है तथा आरोपितो द्वारा भविष्य मे उनके साथ किसी अप्रिय घटना कारित करने या कराने का प्रबल खतरा उत्पन्न हो गया है। ऎसी स्थिति मे पीडित के भाई के हत्या मे दोषियो के विरुद्ध कार्यवाही तथा पीडित परिवार को सुरक्षा तथा विपक्षी गण द्वारा लागाये जा रहे झूठे आरोपो की जांच कराया जाना तथा मृत की पत्नी को समाज की मुख्य धारा से जोडने हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता व मुआवाजा दिया जाना आवश्यक है।
अत: उक्त प्रकरण मे उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।
संलग्नक- एफ0 आई0 आर0 की छायाप्रति।
भवदीय
डा0 लेनिन
(महासचिव)
मानवाधिकार जननिगारानी समिती
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी, उत्तर-प्रदेश
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