सेवा मे 17-12-2012
श्रीमान अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
नई दिल्ली।
विषय- थाना- सरधना, मेरठ के पीडिता नज़मा व नसरीन को दहेज के लिये ससुराल पक्ष द्वारा शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडित करने तथा पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने सन्दर्भ मे।
महोदय,
विदित हो कि पीडिता नाज़मा व नसरीन पुत्री याकूब नि0- नबावगढी थाना- सरधना, मेरठ का निकाह मुस्लिम रीति-रिवाज से दिनांक- 22 मई 2011 को आरिफ व आकिल पुत्रगण सत्तार नि0- सौरम थाना शाहपुर जिला- मुज़फ्फरपुर के साथ सम्पन्न हुआ था। पीडिता के पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च किया था तथा सभी घरेलू सामान दियाथा, कुछ दिनो उपरांत ससुराल पक्ष द्वारा पीडिता को दहेज मे दो लाख रुपये लाने के लिये मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताडित किया जाने लगा तथा पीडिता नज़मा के एक बार विदा हिकर मायके आने पर नसरीन को मिट्टी का तेल छिडक कर जलाकर मारने का प्रयास ससुराल पक्ष द्वारा किया गया था, पडोसियो के पहुचने पर पीडिता की जान बच सकी थी। उक्त प्रताडना व ससुराल पक्ष द्वारा पीडिताओ को मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताडित करने के बाबत पीडिता के पिता याकूब द्वारा सरधना थाने मे विपक्षियो के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया, परंतु स्थानीय थाने द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर पीडिता नाज़मा व नसरीन के पिता द्वारा माननीय न्यायालय मे 156(3) सी0आर0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित कराया गया परंतु स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा विपक्षियो के प्रभव व प्रलोभन मे उन पर कोई कार्यवाही नही की गयी जिससे उनका मनोबल काफी बढा हुआ है तथा आये दिन विपक्षी ससुराल पक्ष द्वारा पीडिता पक्ष को जान से मारने की बरबर धमकी दी जाती है। ऎसी स्थिति मे विपक्षियो के विरुद्ध कारायवाही किया जाना व पीडिता पक्ष की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु जांच कर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
अत: उक्त प्रकरण मे उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।
संलग्नक- 1- पूर्व मे प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति।
2- अखबार के कतरन की छायाप्रति।
भवदीय
डा0 लेनिन
(महासचिव)
मानवाधिकार जननिगारानी समिती
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी, उत्तर-प्रदेश
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