श्रीमान अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
नई दिल्ली।
विषय- जिला मेरठ में पीडित के पुत्र को दबंगो द्वारा अपहरण कर हत्या करने तथा स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा आत्महत्या साबित कर मामले को रफा-दफा करने के सन्दर्भ मे।
महोदय,
विदित हो कि पीडित निजामुद्दीन नि0- मोहला- सराय लाल दास थाना देहली गेट मेरठ का पुत्र रियाज़ुद्दीन चान्दी का कारोबार करता था इसी सिलसिले मे पीडित के पुत्र ने मुहल्ले के ही अकबर, शहजाद और अशरफ से उधार चान्दी लिया था, पीडित के पुत्र का कारोबार मे घाटा होने के कारण उस पर लोगो का 21 लाख रुपये कर्ज हो गया जिसे वह घाटा होने के कारण लौटा नही पा रहा था। 20 नवम्बर 2012 को उक्त अकबर, शहजाद और अशरफ वगैरह पीडित के घर चढ कर उक्त रुपयो के बाबत पीडित के पुत्र रियाज़ुद्दीन को मारे पीटे तथा अपहरण कर हत्या कर दिये परंतु स्थानीय थाने की पुलिस ने पीडित के पुत्र की हत्या को आत्महत्या साबित कर मामले को रफा- दफा कर दिया। पीडित के द्वारा उच्च अधिकारियो के यहा गुहार लगाने पर पुन: पोस्टमार्टम कराये जाने का आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया है। ऎसी स्थिति मे उक्त प्रकरण की जांच कर दोषियो के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
अत: उक्त प्रकरण मे उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।
संलग्नक
भवदीय
डा0 लेनिन
(महासचिव)
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी, उत्तर-प्रदेश
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