सेवा मे 17-12-2012
श्रीमान अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
नई दिल्ली।
विषय- थाना नौचन्दी जिला मेरठ के पीडित के पिता को लूटेरो द्वारा ढाई लाख रुपये लूटने व गोली मारकर हत्या करने, स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने तथा पीडित को मुआवजा दिये जाने के सन्दर्भ मे।
महोदय,
विदित हो कि पीडित मो0 फारूख पुत्र अली हसन नि0- गली न0-16 ढवाई नगर थाना नौचन्दी मेरठ के पिता मृत फारुख कपडो का सैम्पल लेने व वसूली करने बराबर दिल्ली जाया करते थे कि दिनांक 26-11-2012 को पीडित के पिता को अज्ञात मोटर साईकिल सवार बदमाशो द्वारा गोली मारकर ढाई लाख रुपया लूट लिया गया था जिसमे पीडित के पिता फारुख की गोली लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी, उक्त घटना की रिपोर्ट मृत फारुख के साथ आ रहे अशफाक पुत्र इलियास ने अज्ञात बदमाशो के विरुद्ध थाना रेलवे गेट मेरठ मे मुकदमा दर्ज कराया गया था, परंतु स्थानीय थाने के पुलिस द्वारा अभी तक किसी भी बदमाशो की गिरफ्तारी नही की जा सकी है और ना ही स्थानीय प्रशासन द्वारा पीडित को कोई मुआवजा ही दिया गया है। पीडित का पिता ही घर का कमाने वाला मुखिया था वही परिवार का भरण-पोषण करता था, पीडित के पिता की हत्या होने व पुलिस के द्वारा लूट के रुपयो की अभी तक बरामदगी न कर पाने के कारण पीडित के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गयी है। उक्त प्रकरण मे दोषियो के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना व पीडित परिवार को समाज की मुख्य धारा से जोडने हेतु मुआवजा दिया जाना आवश्यक है।
अत: उक्त प्रकरण मे उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।
संलग्नक- 1- अखबार के कतरन की छायाप्रति।
2- एफ0 आई0 आर0 की छायाप्रति।
भवदीय
डा0 लेनिन
(महासचिव)
मानवाधिकार जननिगारानी समिती
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी, उत्तर-प्रदेश
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