सेवा में, 6, नवम्बर, 2012
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली।
विषय:- वाराणसी जिले में गर्भवती पीडि़ता की रिपोर्ट दर्ज न कर, नशे की हालत में थाने के दीवान द्वारा बदसलूकी करने के सन्दर्भ में।
महोदय,
मैं आपका ध्यान दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण दिनांक 06 नवम्बर, 2012 के शीर्षक श्गर्भवती को पीटा दीवान का मेडि़कलश् की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। ज्ञात हो कि पीडि़ता शमीमा नाजनीन पत्नी सगीर अहमद, निवासी-अंबिया मंडी, थाना-कोतवाली, जिला-वाराणसी को घरेलू विवाद में परिवारी जनों ने मार-पीट कर घायल कर दिया। घायल गर्भवती पीडि़ता अपने पति के साथ घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने कोतवाली पहुँची तो वहाँ नशे में मौजूद थाने के मुशी ने पीडि़ता के साथ बदसलूकी कर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जिसके बाबत पीडि़ता ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो पीडि़ता व थाने के मुशी का मेडि़कल परीक्षण कराया गया। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में दोषी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक हैं।
अतः उक्त प्रकरण में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्नक:-
भवदीय
डा० लेनिन
महासचिव
मानवाधिकार जननिगरानी समिती
सा ४/२ ए दौलतपुर, वाराणसी
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