PVCHR initiative supported by EU

Reducing police torture against Muslim at Grass root level by engaging and strengthening Human Rights institutions in India

Friday, September 6, 2013

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मुडाली थाना क्षेत्र के जिसौरी में मछली मारने केा लेकर हुए विवाद में एक युवक व गर्भवती युवती पर गोलियां चलायी गयी, अभियुक्तों के खिलाफ एफ0आई0आर0 होने के बाद पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सन्दर्भ में।

सेवा में,                                       6 सितम्बर, 2013

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली।

विषय:- उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मुडाली थाना क्षेत्र के जिसौरी में मछली मारने केा लेकर हुए विवाद में एक युवक व गर्भवती युवती पर गोलियां चलायी गयी, अभियुक्तों के खिलाफ एफ0आई0आर0 होने के बाद पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सन्दर्भ में।

महोयद,

आपको यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मुंडाली थाना क्षेत्र के जिसौरी गांव के निवासी अंसार पुत्र-जहीर का भाई अफसार दिनांक 17 अगस्त, 2012 की शाम 6 बजे के लगभग तालाब पर मछलियां मार रहा था। इतने में वहाँ गांव के ही कुछ दबंग युवक आसिफ, असरफ पुत्र-मंजूर व नाजिम पुत्र-रियासत तथा रहीसुल पुत्र-लियाकत आ गये व अफसार द्वारा मछलियां मारकर खुद लेने की बात करने लगे। अफसार के इनकार करने पर युवकों ने गाली-गलौज व हाथापाई होने लगी, इतने में अफसार की भाभी जो 8 माह की गर्भवती थी बीच-बचाव करने लगी, युवको ने अफसार के साथ-साथ उसकी भाभी को भी मारा-पिटा।

इतना ही नहीं अभियुक्त अफसार के कहने पर आशिफ ने 315 का तमंचा निकालकर अफसार को गोली मार दिया। अफसार खुन से लतफत वहीं गिर पड़ा उसकी भाभी भी बेहोश हो चुकी थी। इतने में अफसार का भाई अनसार वहाँ आ पहुँचा और दोनों को उसी अवस्था में थाने ले गया और पुलिस ने एफ0आई0आर0 दर्ज नही की, बल्कि समझौता के लिए पीडित पर दबाव बनाने लगी और घायलों को अस्पताल ले जाने में भी लापरवाही दिखाने लगी।

अंसार के किसी तरह दोनों को जिला अस्पताल ले जाने के बाद भी डाक्टरों द्वारा पुलिस केस बताकर इजाल से इंकार कर दिया गया। पुलिस व डाक्टरों की संवेदनहीनता के शिकार हुए शख्स वही बदहवास तड़पते रहे 8 माह की गर्भवती दर्द से कराहती रही लेकिन डाक्टरों व पुलिस कर्मियों को उनकी चीख नहीं सुनायी पड़ी।

अंसार मुंडाली थाने के एस0एस0पी0 को प्रार्थना पत्र दिया जिससे दोनों पीडितों का एफ0आई0आर0 दर्ज हुआ और इलाज प्रारम्भ हुआ। अंसार ने चारों युवको के खिलाफ 304 व 323 के तहत मुकदमा दायर किया। फिर भी पुलिस कार्यवाही में लापरवाही दिखा रही है। इधर अभियुक्तों द्वारा मुकदमा वापस लेने के लिए अंसार के ऊपर दबाव व जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि सम्बन्धित घटना की जांच कर मामले को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन पर अभियुक्तों के गिरफ्तारी का दबाव बनाया जाय | साथ ही गर्भवती पीडिता को उचित मुआवजा दिलाया जाय |

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव,

मानवाधिकार जननिगरानी समिति,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,

+91-9935599333

 

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उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-सिविल लाइन में पीडिता द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने के पश्चात् उसके घर वालों द्वारा ससुराल वालों को लगातार धमकी देने व जानलेवा हमला करने के बाद भी पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज न करने सन्दर्भ में।


सेवा में,                          6 सितम्बर, 2013 
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली ।
विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-सिविल लाइन में पीडिता द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने के पश्चात् उसके घर वालों द्वारा ससुराल वालों को लगातार धमकी देने व जानलेवा हमला करने के बाद भी पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज न करने सन्दर्भ में।
महोदय,
आपको यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़ मकान न0- 4/291 जोहरा बाग, फरिद मिल्क डेयरी, थाना-सिविल लाइन की निवासिनी रेश्मा आजम उम्र-25 वर्ष पत्नी गोसुल आजम उर्फ इमरान की शादी प्रेम विवाह के अन्र्तगत अंतर्जातीय युवक से दिनांक 06 नवम्बर, 2012 को पुलिस के संरक्षण तथा पिता निसार तथा मुहल्ले के कुछ सम्भ्रान्त नागरिकों की उपस्थिती में सम्पन्न हुई थी।
पीडिता अपने पति के साथ शादी के बाद खुशीपूर्वक रहने लगी परन्तु उसके मायके वाले इस शादी से खुश नही थे। उसके पति व ससुराल वालों को आये दिन विवाह-विच्छेद तथा पति को जान से मारने की धमकियां देते रहते हैं।
इसी तरह 15 दिसम्बर, 2012 को पीडिता के जेठ जाहिद अली पर केलानगर चौराहे की गली में पीडि़ता के भाई निकार व सहयोगी बन्टी द्वारा चाकू से जानलेवा हमला  किया गया। जिससे वह घायल हो गया। परिजन सिबिल लाइन थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने गये तो पुलिस ने एफ0आई0आर0 दर्ज करने से मना कर दिया व झूठे केस में फसाने की धमकी देकर भगा दिया।
पीडिता व उसके ससुराल वाले आये दिन ऐसी धमकियां व जान लेवा वारदातो से अत्यन्त दहशत में है। जिस कारण वे अपने घरों से नही निकल रहे हैं। अतएवं आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस को निर्देशित करे व पीडिता व उसके ससुल वालों की जान-माल की सुरक्षा का इन्तजाम अविलम्ब किया जाय।

भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव,
मानवाधिकार जननिगरानी समिति,
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,
+91-9935599333
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उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-क्वार्सी में दहेज उत्पीड़न कर विवाहिता की हत्या कर दी गयी। इस सम्बंध में थाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के बाद भी प्रार्थी को न्याय न मिल पाने के सम्बंध में


6 सितम्बर, 2013  

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली।

विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-क्वार्सी में दहेज उत्पीड़न कर विवाहिता की हत्या कर दी गयी। इस सम्बंध में थाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के बाद भी प्रार्थी को न्याय न मिल पाने के सम्बंध में।

महोदय,

आपके संज्ञान में लाना चाहते है कि प्रार्थी अपनी बेटी किशवर जहां उम्र-25 वर्ष की शादी अलीगढ़ जिले के महमुदनगर, थाना-देहलीगेट के निवासी नाशौद पुत्र-साबीर के साथ 6 वर्ष पहले 2006 को हुई थी। बेटी के ससुराल जाने के पश्चात् ससुराल वाले एक मोटरसाइकिल व नकद रुपयों की मांग करने लगे, बेटी द्वारा विरोध करने पर वे लोग उसे मारने-पिटने लगे। आये दिन पीडित की बेटी को दहेज हेतु प्रताडि़त किया जाने लगा।

बेटी ने इसकी जानकारी जब मायके वालों को दी तो वे लोग बेटी को लेकर महिला थाने गये, वहाँ पर थाने वालों ने ससुराल पक्ष को समझा-बुझाकर समझौता करा दिया तथा बेटी को उनके साथ भेज दिया। इसके बाद भी बेटी के ससुराल वाले अपनी मांग पर अडे रहे तथा बराबर उसे यातनाएं देते हैं।

एक दिन अचानक 16 दिसम्बर, 2012 की रात 8:30 बजे बेटी के हत्या की खबर मिली। मायके वाले ससुराल पहुँचे तो बेटी की लाश पड़ी थी। पीडित थाना-क्वार्सी में एफ0आइ0आर0 दर्ज करवाया। इसके बाद भी अभियुक्तो पर कोई कार्यवाही नही हुई। इसके विपरित विपक्षियों द्वारा पीडित को केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है।

मृतका 2 बच्चों की माँ है बच्चे ननिहाल में रहते है, इनकी परवरिश हेतु पीडित को आर्थिक सहायता की जरुरत हैं।

अतः आपके निवेदन है कि इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव,

मानवाधिकार जननिगरानी समिती,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,

+91-9935599333

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Thursday, September 5, 2013

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना-देहलीगेट में एक सिमेन्ट व्यापारी के घर से करीब 6 लाख रु0 सामान की चोरी की एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न होने के सन्दर्भ में।

  

सेवा में,                                                6 सितम्बर, 2013

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली।

विषय:- उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना-देहलीगेट में एक सिमेन्ट व्यापारी के घर से करीब 6 लाख रु0 सामान की चोरी की एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न होने के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि पीडित मुस्ताक अली पुत्र-जीवन खान उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-देहलीगेट के महफूज नगर रहमन मस्जिद, गौड रोड़ का निवासी है। पीडित सिमेन्ट का व्यापारी है।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 को पीडित की पत्नी बच्चों संग मायके गयी थी तथा पीडि़त की तबीयत खराब होने से वह जिला अस्पताल मलखान सिंह में भर्ती था। उसी भोर में 3:30 बजे पीडि़त के घर में मुहल्ले के ही कुछ युवक जजरुद्दीन पुत्र-अलीशेर तथा अली मोहम्मद (बब्लू) पुत्र-दौलत खान निवासी एटा व कुछ अन्य लोग घुस गये तथा 1.83000 रु0 नकद व सोने-चांदी के कुछ सिक्के, सोने की चार चुडियां व अन्य गहने सुटकेस समेट उठा ले गये।

जिसकी सूचना मुहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पीडित को मिली तथा वह देहलीगेट थाने पर अभियुक्तों के खिलाफ नामजद एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी नही की और न ही चोरी का सामान ही वापस मिला।

अतः आपसे निवेदन है कि पुलिस प्रशासन को यह निर्देश दे कि अभियुक्तों को गिरफ्तारी करके  कानूनी कार्यवाही कर चोरी किया हुआ सामान बरामद करें।

 

भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव,

मानवाधिकार जननिगरानी समिति,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,

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Monday, September 2, 2013

PVCHR: Face of Human Rights initiative in India

PVCHR: Face of Human Rights initiative in India: I am unsatisfied with Human Rights Defender desk of NHRC. Please read our urgent appeal on 25 January 2013. I wrote to NHRC. http://...

Sunday, September 1, 2013

अलीगढ में नाबालिक लडकी के अपहरण का पुलिस वालों द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज नही करने के सन्दर्भ में ।

सेवा में,                         2 सितम्बर, 2013
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली ।
विषय:- अलीगढ में नाबालिक लडकी के अपहरण का पुलिस वालों द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज नही करने के सन्दर्भ में ।
महोदय,
       आपको यह अवगत कराना है कि प्रार्थी अमजद उम्र-40 वर्ष, पु़त्र-राजु मास्टर अलीगढ़ जिला के सागर कालोनी मंजुरगढ़ी, थाना-क्वार्शी का निवासी हैं।
3 जनवरी, 2013 को पीडि़त की 4 वर्षीय बेटी आशमा का घर के बाहर खेलते हुए अपहरण कर लिया गया । जिसका गवाह एक मजदूर है जो एक औरत द्वारा टैªक्टर से ले जाते उस बच्ची को देखा था । परन्तु वो नही समझ पाया कि ये अपहरण है।
पीडित रिक्शा चालक ने इसकी जानकारी 100 नम्बर पर पुलिस को दी व एफ0आई0आर0 दर्ज कराने थाने गया लेकिन पुलिस उक्त लड़की को खोजने से आनाकनी करने लगी व पीडित को थाने से भगा दिया।
अतः आपसे निवेदन है कि पुलिस प्रशासन द्वारा अपहरण का केस दर्ज कर उक्त छात्रा को खोजने का आदेश दिया जाय ।

भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव
मानवाधिकार जननिगरानी समिति,
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,
+91-9935599333
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उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-देहलीगेट में एक युवती के साथ सामुहिक बलात्कार, थाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराने व मेडिकल रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने के सन्दर्भ में ।

सेवा में,                                2 सितम्बर, 2013
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली ।
विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-देहलीगेट में एक युवती के साथ सामुहिक बलात्कार, थाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराने व मेडिकल रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने के सन्दर्भ में ।
महोदय,
आपको अवगत कराना चाहते है कि उत्तर प्रदेश में जिला-अलीगढ़, थाना-देहलीगेट गली नम्बर-4 तेलीपाडा शाहजमाल की निवासिनी फरजाना उम्र-34 वर्ष पत्नी-कारीजीशान के साथ कुछ दबंग युवक अब्दुल मजीद पुत्र-हफीज, अब्दुल कलाम उर्फ भुरा, पुत्र-नामालुम, इसरायल गुल्ला, मुजाहिद पुत्र-हवलदार खां ने 28  नवम्बर, 2012    की रात 12:00 बजे प्रार्थीनी के घर उसके पति का पत्र देने के बहाने घुस गये व उसके साथ सामुहिक बलात्कार कर घायल कर दिया। घटना घटित होते वक्त पीडिता व उसकी 10 वर्षीय बेटी घर में अकेले थे। इसके बाद अभियुक्तों ने घर में रखे सोने-चान्दी के गहने व 7 हजार रुपये लिया व भाग गये।
पीडिता उक्त घटना की जानकारी थाना-देहलीगेट में दी व एफ0आई0आर धारा 392 व 376 IPC के तहत दर्ज करायी। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होता देख पीडिता 17 जनवरी, 2013 को पत्र के माध्यम से एस0एस0पी0 अलीगढ़ को अवगत करायी। इसके बाद माजिद व भुरा को एस0एस0पी0 महोदय के आदेश पर गिरफ्तार किया गया परन्तु थाना-देहलीगेट के एस0एच0ओ0 ने उन्हें छोड दिया। तथा इस केस को फर्जी बताकर एफ0आर0 लगा दिया। अभियुक्तो में पीडित के पति पर झुठे केस के आरोप में 420  लगातार जेल में बन्द करवा दिया है। तथा पीडित को बराबर धमकियां दी जा रही है तथा उसकी 10 वर्षीय बेटी को जान से मारने की धमकी दी जा रही हैं।
अतः आपसे निवेदन है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए इस केस में किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराते हुए जल्द से जल्द न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।
भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव
मानवाधिकार जननिगरानी समिति,
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