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Reducing police torture against Muslim at Grass root level by engaging and strengthening Human Rights institutions in India

Tuesday, October 22, 2013

उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-सिविल लाइन में विवाहिता घर से उसके ससुराल वालो द्वारा चोरी करने व मुकद्दमा लिखवाने पर जान लेवा हमला करने के बावजूद पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने के सम्बन्ध में |


सेवा में,                                         22 सितम्बर, 2013

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

नर्इ दिल्ली।

 

विषय :- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-सिविल लाइन में विवाहिता घर से उसके ससुराल वालो द्वारा चोरी करने व मुकद्दमा लिखवाने पर जान लेवा हमला करने के बावजूद पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने के सम्बन्ध में |

 

महोदय,

 

आपको अवगत कराना है कि पीडिता अमरीन उम्र-20 वर्ष पत्नी अरशद, पुत्री-स्व0 शौकत अली उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-सिविल लाइन के गली न0-1 लोको कालोनी की निवासी हैं। पीडिता की शादी 7 वर्ष पुर्व उत्तर प्रदेश के जिला-हाथरस, थाना-कोतवाली के कैलाशनगर निवासी अरशद खां पुत्र-स्व0 बाबु खां के साथ हुर्इ है। पीडिता के पास दो बच्चों 53 वर्ष के हैं। ससुराल में पीडिता के प्रति उसके पति के अलावा किसी का व्चवहार अच्छा नही था।

दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को सुबह 4:00 बजे वैन से मुरादाबाद जाते हुए पीडिता के पति अरशद की टैंकर के टक्कर हो गयी थी जिन्हे उपचार हेतु मेडिकल कालेज अलीगढ़ ले जाया गया था। घटना की खबर पीडिता को लगते ही वह भी पति को देखने मेडिकल कालेज चली गयी।

उसी दिन शाम 5 बजे पडोसी हुमा पुत्री-श्री नज्जू पीडिता से फोन पर उसके कमरे की आलमारी खुली होने तथा लाकर टुटे होने व सारे जेवर लापता होने की खबर दी यह सुनते ही पीडिता थाना लाइन में FIR दर्ज कराने जा रही थी कि उसे उसकी सास, ननद, सीमा व सार्इरा तथा देवर वसीम पकड़ लिये तथा FIR दर्ज करने से मना कर दिये क्योंकि पीडिता के सोने चांदी व जेवर उन्ही लोगों ने चोरी किये थे और उसके कमरे की चाभी ननद के ही पास थी ।

पीडिता द्वारा जबदस्ती थाने पर सूचना देनें की बात से उक्त अभियुक्तो ने उसे अस्पताल पर ही मारा-पीटा व धमकी दी जिसकी खबर पीडिता अपने भार्इ मुशर्रफ को दी तथा उसी ने पीडिता की सुरक्षा की ।

पीडिता ने इसकी तहरीर थाना-सिविल लाइन पर की फिर भी पुलिस ने FIR नही दर्ज किया और न ही मामले की छानबीन कर अभियुक्तों को पकड रही है ।

अत: आपके निवेदन है कि उक्त प्रकराण को संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज कर अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही व जेवर बरामदगी हेतु आदेश देने की कृपा करे तथा पीडिता के जान-माल की सुरक्षा हेतु संरक्षण प्रदान करवाने की कृपा करें ।

 

संलग्नक :

1.             1पीडिता द्वारा पूर्व में थाने में दिए गए प्रार्थना पत्र की प्रति |


भवदीय

डा0 लेनिन

महासचिव

मानवाधिकार जननिगरानी समिति,

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,

+91-9935599333

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