सेवा में, 22 अक्टूबर, 2013
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली।
विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-मुरादाबाद, थाना-असमोली में मस्जिद मरम्मत में साम्प्रदायिक हिंसा सम्बंधित प्रकरण में पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्यवाही के सम्बंध में।
महोदय,
आपको अवगत कराना है कि पीडिता भूरी पत्नी मुशाहिद उत्तर प्रदेश में जिला-मुरादाबाद के थाना-असमोली, ग्राम-मतावली पट्टीपरशुराम उर्फ नया गाँव की निवासी है। दिनांक 02 अप्रैल, 2013 को उक्त गाँव का ही पण्डित रविन्द्र शर्मा मस्जिद मरम्मत को लेकर साम्प्रदायिक विवाद दिया। सम्बंधित प्रकरण में थाना-असमोली के S.O. साहब ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए मुस्लिम समुदाय के 23 लोगों को 107/16 में निरुद्ध कर दिया। जिसमें तीन औरते भी शामिल हैं। उनमें एक 75 वर्ष की वृद्धा है जो निष्क्रिय सी हो चुकी है तथा 6 लोगों के खिलाफ धारा 147, 186, 153(A), 153(B) 353, 504 IPC व 7 क्रिमिनल ला एक्ट का मुकदमा कायम कर 4 लोगों को जेल भेज दिया।
इस प्रकार पंडित रविन्द्र शर्मा और उसके सहयोगियों द्वारा मुस्लिम समुदाय पर किसी न किसी रुप में यातनाओं का कहर जारी रहता है। दिनांक 03 अप्रैल, 2013 को पीडिता के बच्चें पास में स्थित पंडित राजेश शर्मा पुत्र-राम किशोर व महेन्द्र शर्मा उर्फ बब्लू के समरशिबल से पानी लेने गये इस पर राजेश शर्मा अकारण उसके बच्चों को मार-पिट कर भगा दिया। पीडिता राजेश शर्मा से बच्चों को मारने का कारण पुछी तो राजेश शर्मा व महेन्द्र शर्मा ने भूरी को गाली देते हुए उसके घर में घुसकर मारने-पिटने लगे फावडे से उसके बाये कन्धे पर प्रहार कर जख्मी कर दिये।
उसी अवस्था में पीडिता गाँव में ही तैनात पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुँची तो पुलिस ने घटना का निरिक्षण कर अभियुक्तो को हिरासत में ले लिया तथा पीडिता को असमोली थाना रिपोर्ट दर्ज कराने व मेडिकल हेतु भेज दिया। तभी उक्त थाना के S.O. साहब द्वारा उस पुलिस वहाँ से हटवा दिया गया। भूरी द्वारा थाना पर रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात पर S.O. साहब ने उसे पहले मेडिकल हेतु भेज दिया।
पीडिता मेडिकल हेतु सम्भल गयी तो डाक्टरों ने उसके मेडिकल से इन्कार कर दिया क्योंकि मेडिकल दाये हाथ हेतु लिखा या जबकि चोट बाए हाथ पर थी पीडिता द्वारा दूबारा शिकायत एस0ओ0 साहब से करने पर उसे डाटते हुए डराया धमकाया गया व फिर कोई कार्यवाही न करने हेतु हिदायत दिय गयी।
इस प्रकार सम्बंधित प्रकरण पर पुलिस वालों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे आये दिन पीडिता को राजेश शर्मा व उसके सहयोगियों के यातानाओं का सामना करना पड़ता है। इससे पीडिता अत्यन्त सहमी व भयभीत रहती है तथा अपने लिये न्याय व सुरक्षा की गुहार हेतु पुलिस थाने का चक्कर लगाते-लगाते हताश हो चुकी हैं।
अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन को पीडिता व इसके परिजनों के जान-माल की सुरक्षा मुहैया करवाते हुए सम्बंधित थाना पुलिस व S.O. के खिलाफ उचित कार्यवाही कर अभियुक्तो के प्रति सख्त कार्यवाही हेतु आदेश देने की कृपा करें ।
संलग्नक :
1. पीडिता द्वारा पूर्व में थाने पर दिया गया प्रार्थना पत्र की प्रति |
भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव
मानवाधिकार जननिगरानी समिति,
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,
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