---------- Forwarded message ----------
From: PVCHR MINORITY <minority.pvchr@gmail.com>
Date: 2011/12/21
Subject: बेगुनाह मो0 अकरम को 24 घंटे अधिक समय तक पुलिस हिरासत मे रखकर बुरी तरह से पीटने के समबन्ध मे
To: jrlawnhrc@hub.nic.in, akpnhrc@yahoo.com
Cc: DIG Varanasi <sspvns-up@nic.in>, digcomplaint-up@nic.in, IG Zone Police Varanasi <igzonevns-up@nic.in>, igzonevns@up.nic.in
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Date: 2011/12/21
Subject: बेगुनाह मो0 अकरम को 24 घंटे अधिक समय तक पुलिस हिरासत मे रखकर बुरी तरह से पीटने के समबन्ध मे
To: jrlawnhrc@hub.nic.in, akpnhrc@yahoo.com
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सेवा मे, 21 दिसम्बर 2011
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
नई दिल्ली
विषय:- डी.आई.जी.-वाराणसी से शिकायत करने पर बजरडीहा पुलिस चौकी ईंचार्ज रमाकांत यादव द्दारा मो0 अकरम की पुलिस हिरासत मे 24 घंटे से अधिक समय तक खम्भे से बाँध कर पीटने के सम्बन्ध में।
महोदय,
लेख है कि, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले मे बजरडीहा चौकी, भेलुपुर थाना की पुलिस द्दारा कार्यवाही नही करने पर डी.आई.जी. से शिकायत करने के कारण बजरडीहा निवासी मो अकरम को स्थानीय चौकी प्रभारी रमाकांत यादव ने चौकी मे बाँध कर 24 घंटे से अधिक पिटाई की फिर उनका चालान कर दिया । विदित है कि, पीडि़त मुहम्मद अकरम पुत्र मो0 सुलेमान एन0 13/203 सी महफूजनगर बजरडीहा थाना-भेलूपुर, वाराणसी मे किराये पर रहते है । मो0 अकरम एवम मकान मालिक मोहम्मद मोहसिम पुत्र मो0 कयूम के बीच मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। 14 नवम्बर 2011 को सुबह मकान मालिक मोहसिम अहमद पीडि़त के घर आया और तत्काल मकान खाली नही करने पर मार-पीट की अंजाम भुगतने की धमकी देने लगा, मो0 अकरम ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी तो मो0 मोहसिम ने घर के बिजली का कनेक्शन काट दिया पुलिस से पिटवाने की धमकी दी। पुर्व मे स्थानीय पुलिस के असहयोगात्मक रवैया एवम मो0 मोहसिम की स्थानीय पुलिस के साथ समबन्धो को देखते हुए पीडि़त ने मारपीट और धमकी की शिकायत 15 नवम्बर 2011 को डी.आई.जी.-वाराणसी से की । पी.आर.ओ. (डी.आई.जी. कार्यालय) बजरडीहा चौकी पर कार्यवाही हेतु बात की तथा मो0 अकरम को बजरडीहा पुलिस चौकी पर भेजा और कार्यवाही नही होने पर पुन: यहाँ आने या सुचना देने को कहा । पीडि़त जैसे ही घर पहुचा घर पहुँचा तो पता चला कि बजरडीहा पुलिस चौकी से दो सिपाही आये थे और तत्काल चौकी पर बुलाये है । पीडि़त शाम को अपनी पत्नी के साथ पुलिस चौकी बजरडीहा गया तो वहाँ पहले से ही मकान मालिक मोहसिन महताब व पुलिस मुखबीर एवम स्थानीय गुंडा मुसा चौकी इंचार्ज रमाकान्त यादव के साथ बैठकर बात चीत कर रहे थे। रमाकांत यादव ( चौकी इंचार्ज) ने पीडि़त को रुकने एवम पीडि़त की पत्नी को गाली देकर घर भगा दिया । पीडि़त को वो लोग भेलुपुर थाने पर आये, थाने पर आते ही चौकी इंचार्ज रमाकान्त यादव ने पीडि़त के गाल पर कई थप्पड़ जड़ दिये । उन्होने मो0 अकरम को खम्भे से बाँध दिया एवम लाठी से पीठ , कमर और कमर के नीचे(चुतड) पर बेतहाशा मारना शुरु कर दिया । पीडि़त को पुरी रात इसी तरह कई बार बुरी तरह मारा-पिटा गया।
दूसरे दिन पीडि़त का धारा 107/116/151 के अन्तर्गत चालान कर दिया गया। शाम को पीडि़त की जमानत हो गयी । उसी दिन मो0 मौसिम व गुण्डे महताब, मुशा व अन्य के साथ पीडित की पत्नी व बच्चो के साथ बदतमीजि , मार-पीट की और मकान के एक हिस्से की दिवार गिरा दी । उसने धमकी दी कि जल्दी से मकान खाली कर दो नही तो चौकी इंचार्ज से बोलकर अबकी हिरोइन और कट्टा दिखाकर पुरी जिन्दगी जेल मे कटवा दूँगा, ज्यादा उडे तो जान से मरवा दुँगा मैने पुलिस को इतना पैसा दे दिया हूँ कि मैं जो बोलूँगा वही होगा। पीडि़त ने हिम्मत जुटाकर 22 नवम्बर 2011 को अपनी पुलिस के मारपीट के दौरान लगी चोटो का मेडि़कल मुआयना कराया और डी.आई.जी. वाराणसी से शिकायत की । मो0 अकरम तथा उनका परिवार मकान मालिक व चौकी इंचार्ज बजरडीहा, रमाकान्त यादव तथा पुलिस मुखबीर महताब,मुसा आदि के इस कृत्य एवम भविष्य में भी किसी अनहोनी घटना की आशंका तथा पुलिस अधिकारियो द्दारा सहयोग नही करने के कारण डरा व सहमा हुआ है।
महोदय , चौकी ईंचार्ज रमाकांत यादव द्दारा बेगुनाहो की रक्षा के बजाय दोषीयो के साथ मिलकर गैर कानुनी कृत्य करना उनके वैधिक जिम्मेदारी एवम डी.के.बसु के समबन्ध मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिये निर्देशो के खिलाफ है । स्थानीय पुलिस एवम मो0 मौसिम आदि दोषियो पर अपराधिक मुकद्दमा दर्ज किया जाय । घटना की स्वत्ंत्र जांच करायी जाय तथा पीडित एवम उसके परिवार को सुरक्षा एवम मुआवजा दिया जाय । महोदय से अनुरोध है कृप्या अतिशीध्र कार्यवाही करे जिससे पीडित को शीध्र न्याय मिल सके जिससे आम आदमी के अधिकारो एवम न्याय व सविधान मे आस्था बनी रहे ।
भवदीय
डा लेनिन
(महा सचिव)
मानवाधिकार जन निगरानि समिति
एस.ए. 4 /2 ए,दौलतपुर,वाराणसी
Sign of police brutality on a Muslim
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